विदेश

इमरान खान को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सिफर मामले में किया बरी; जेल से अभी नहीं पाएंगे रिहा…

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और पार्टी नेता शाह महमूद कुरेशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

अदालत ने सिफर मामले में पीटीआई के दोनों नेताओं को सोमवार को बरी कर दिया। IHC के चीफ जस्टिस आमेर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

पीठ ने सिफर मामले में सजा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी की अपील स्वीकार करने के बाद अपना फैसला सुनाया।

हालांकि, तोशखाना और इद्दत मामलों में सजा के कारण पीटीआई के दोनों नेताओं के जेल से रिहा होने की उम्मीद नहीं है। मालूम हो कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हाल ही में 9 मई के मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

इससे पहले, इमरान खान के वकील ने गोपनीय दस्तावेज लीक किए जाने के मामले में निचली अदालत के फैसले में खामियों की ओर इशारा किया था।

उन्होंने कहा कि विदेशी ताकत को खुश करने के लिए पीटीआई संस्थापक और कुरैशी को इस मामले में सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) नीत पूर्ववर्ती सरकार के दौरान संघीय जांच एजेंसी ने सिफर के दुरुपयोग के लिए खान और कुरेशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पूर्व प्रधानमंत्री खान और कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इनके वकील सलमान सफदर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री खान को पूर्व अमेरिकी प्रभारी दूत के निर्देश पर जेल में रखा गया है।

इससे पहले, इमरान खान के वकील ने गोपनीय दस्तावेज लीक किए जाने के मामले में निचली अदालत के फैसले में खामियों की ओर इशारा किया था।

उन्होंने कहा कि विदेशी ताकत को खुश करने के लिए पीटीआई संस्थापक और कुरैशी को इस मामले में सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) नीत पूर्ववर्ती सरकार के दौरान संघीय जांच एजेंसी ने सिफर के दुरुपयोग के लिए खान और कुरेशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पूर्व प्रधानमंत्री खान और कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इनके वकील सलमान सफदर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री खान को पूर्व अमेरिकी प्रभारी दूत के निर्देश पर जेल में रखा गया है।

The post इमरान खान को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सिफर मामले में किया बरी; जेल से अभी नहीं पाएंगे रिहा… appeared first on .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button