सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। सीबीआई मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता दुर्गेश पाठक और अन्य को 1 लाख रुपये के जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी।
वह राउज एवेन्यू अदालत द्वारा जारी समन पर उपस्थित हुए थे। सीएम अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले खबर सामने आई थी कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।
गुप्ता ने एक बयान में दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना और कैग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करना संविधान का उल्लंघन है। भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया।
गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उसे गृह सचिव को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।