13 जुलाई शनिवार को सम्पत्तिकर एवं जलकर के अधिभार में विशेष छूट हेतु आयोजित होगा केम्प
नगर निगम में आयोजित एक दिवसीय केम्प में सम्पत्तिकर एवं जलकर के अधिभार में विशेष छूट
देवास। सम्पत्ति कर एवं जलकर के बकायादारों के लिये अपने बकाया करों को निगम में जमा करने के लिये दिनांक 13 जुलाई शनिवार को एक दिवस हेतु मध्यप्रदेश शासन की ओर से सम्पत्तिकर एवं जलकर के बकाया करों पर विशेष छूट प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि मई माह में लोकसभा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण आयोजित नेशनल लोक अदालत में बकाया करों के जमा करने पर छूट का लाभ नहीं दिया गया था। दिनांक 13 जुलाई शनिवार को शासन आदेशानुसार एक दिवस हेतु नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर विशेष छूट दी जाने हेतु सम्पत्तिकर एवं जलकर के बकाया करों को एकमुश्त जमा करने पर अधिभार में नियमानुसार छूट दिये जाने हेतु विशेष केम्प आयोजित किया जा रहा है जिसमें सम्पत्ति कर एवं जलकर के बकाया कर दाताओं द्वारा अपने बकाया करों को जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज पर नियमानुसार छूट का लाभ दिया जा रहा है।
अतरू बकाया कर दाता अपने बकाया सम्मपत्तिकर एवं जलकर की राशि एकमुश्त जमा कर दी जा रही छूट का लाभ लेवें। आयुक्त रजनीश कसेरा ने सम्पत्ति कर एवं जलकर के सभी बकायादारों से अपील की है कि 13 जुलाई शनिवार को आयोजित केम्प में अपने बकाया करों को जमा करें तथा अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ लें।