इस्लाम के मुताबिक नहीं था इमरान खान का निकाह, पत्नी बुशरा सहित 7 साल और जेल की सजा…
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान व उनकी पत्नी बुशरा बीबी को ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।
उनकी पार्टी ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को शनिवार को एक अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने माना कि उनकी 2018 की शादी के दौरान कानून का उल्लंघन किया गया था।
बुशरा बीबी से इमरान खान की ये तीसरी शादी है। लेकिन अब कोर्ट ने माना कि शादी में इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ था।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने पिछले साल नवंबर में बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मानेका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया था।
क्या है पूरा मामला?
बुशरा बीबी के पूर्व पति मानेका ने अपनी याचिका में 71 वर्षीय इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ की गई शादी को लेकर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
उन्होंने दावा किया कि बुशरा बीबी ने ‘इद्दत की मुद्दत ’ में शादी की थी। इस्लाम के तहत महिला तलाक या शौहर के इंतकाल होने के बाद तीन महीने तक दूसरी शादी नहीं कर सकती और इस अवधि को ‘इद्दत की मुद्दत’ कहा जाता है।
इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिका का उद्देश्य केवल इस मामले के वादियों (खान और बुशरा) को अपमानित करना है।
उन्होंने कहा कि इमरान खान की शादी के खिलाफ शिकायत नवंबर 2023 में निकाह के पांच साल और 11 महीने बाद दर्ज कराई गई।
खबर के मुताबिक मानेका के वकील ने अदालत को बताया कि गवाहों ने निचली अदालत में गवाही दी है कि बुशरा बीबी जब खान के साथ दूसरी शादी कर रही थीं तब वह शादीशुदा थीं, जिसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ अभियोग तय किया।
49 साल की बुशरा बीबी का संबंध पंजाब के जमींदार परिवार से है। उनकी पहली शादी मानेका से हुई थी जो लगभग 30 साल तक चली। मानेका भी पंजाब के एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं।
इस सप्ताह इमरान के खिलाफ यह तीसरा अदालती फैसला था। इससे पहले एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बीबी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।
इसके अलावा, इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को संवदेनशील सरकारी गोपनीय दस्तावेज (साइफर) का खुलासा करने के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।